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उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में रविवार दोपहर तीन बार विधायक रहे निर्वेंद्र कुमार मिश्रा 'मुन्ना' की जमीन के बाद में हत्या होना सामने आया था। रविवार की देर शाम जनाक्रोश के बीच तीन डॉक्टरों के पैनल ने पूर्व विधायक के शव का पोस्टमॉर्टम किया। इसमें मौत का कारण हार्टअटैक बताया गया। शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले। जबकि पूर्व विधायक के बेटे संजीव ने दावा किया था कि दबंगों की पिटाई से उनके पिता की मौत हुई है।

जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन

घटना थाना संपूर्णानगर के तिकोनिया पडुआ गांव की है। जांच के लिए एक तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में अपर पुलिस अधीक्षक खीरी, सीतापुर जिले में सिधौली सर्किल के क्षेत्राधिकारी और सीतापुर के निरीक्षक क्राइम ब्रांच को शामिल किया गया है। यह कमेटी क्षेत्राधिकारी पलिया कुलदीप कुकरेती और अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच करेगी। आईजी जोन लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने कमेटी से तीन दिन के अंदर जांच रिपोर्ट तलब की है।

सीओ को मुख्यालय से अटैच किया, तीन अन्य पर गिरी कार्रवाई की गाज

लापरवाही और जमीनी विवाद में कार्रवाई न करने के आरोप में चौकी प्रभारी पडुआ और दो बीट सिपाहियों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा क्षेत्राधिकारी पलिया कुलदीप कुकरेती को तत्काल प्रभाव से मुख्यालय अटैच किया गया। क्षेत्राधिकारी पलिया का प्रभार क्षेत्राधिकारी निघासन को दिया गया। जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी द्वारा इस केस में राजस्व से संबंधित विवाद की जांच के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया गया है।

पांच के खिलाफ हत्या का केस दर्ज

दरअसल, विधायक निर्वेंद्र मिश्र और व्यापारी किशन कुमार गुप्ता के बीच जमीनी विवाद है। रविवार की दोपहर लगभग 11 बजे किशन गुप्ता के बेटे लोगों के साथ विवादित जमीन पर कब्जा करने पहुंचे। आरोप है कि कब्जा करने से रोकने पर दबंगों ने पूर्व विधायक और उनके पुत्र संजीव कुमार को मारा पीटा गया। इसमें पूर्व विधायक की मौके पर ही मौत हो गयी और उनका पुत्र संजीव घायल हो गया। इस बात की सूचना जब त्रिकौलिया-पढुआ गांव में पहुंची तो ग्रामीणों ने कुछ आरोपियों को घेर कर पकड़ लिया और गांव ले आए। इन्हें बाद में मौके पर पहुंचे सीओ पलिया कुलदीप कुकरेती ने पुलिसबल का प्रयोग करते हुए मौके से छुड़वा दिया। इस केस में राधेश्याम गुप्ता, किशन गुप्ता, रिंकल गुप्ता, अनुराग गुप्ता, समीर गुप्ता के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 323, 302 के तहत केस दर्ज किया गया।



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पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मिश्र मुन्ना। -फाइल फोटो


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