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सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब श्रीकृष्ण विराजमान जिला जज की अदालत में अपना मुकदमा दायर करेगा। मामले की सुनवाई दोपहर होने की उम्मीद है। इससे पहले 25 सितंबर को श्रीकृष्ण विराजमान ने कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग करते हुए शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध बताते हुए उसे हटाने की मांग की थी। जिस पर 30 सितंबर को सुनवाई के बाद सिविल कोर्ट ने याचिका अस्वीकार कर दी थी।

वादी ने कहा- जहां मस्जिद, वहीं कृष्ण का जन्मस्थान

श्रीकृष्ण विराजमान की वादी अधिवक्ता रंजन अग्निहोत्री ने बताया कि वे जिला जज मथुरा की अदालत में अपना मुकदमा दायर करेंगी। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी है, वही जगह कारागार था, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था।

दूसरी सुनवाई में खारिज हुई थी याचिका

श्रीकृष्ण विराजमान और सात अन्य ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर 25 सितंबर को स्थानीय कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। 28 सितंबर को जज छाया शर्मा की कोर्ट में जैसे ही इस केस की फाइल पहुंची तो उन्होंने महज पांच मिनट के अंदर इसकी अगली तिथि तय कर दी थी। जिसे 30 सितंबर को खारिज कर दिया गया था।



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सिविल कोर्ट में यह केस भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव खेवट, मौजा मथुरा बाजार शहर की ओर से वकील रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य भक्तों की ओर से दायर किया गया था।


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