उत्तर प्रदेश में अपराधियों की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई चल रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को बागपत जिले में कुख्यात धर्मेंद्र किरठल की 59.63 लाख की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। डीएम शकुंतला गौतम के निर्देश पर यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत हुई है।
यह है आपराधिक इतिहास
धर्मेंद्र किरठल ने 28 साल पहले 1992 में लूट की पहला घटना को अंजाम दिया था। इस मुकदमे में रमाला थाने में आईपीसी की धारा 392 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। धर्मेंद्र गिरोह बनाकर वेस्ट यूपी के अलावा दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड आदि राज्यों में भी अनगिनत अपराध कर चुका है। धर्मेंद्र के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास करना, लूट आदि के लगभग 49 मुकदमे दर्ज हैं।
धर्मेंद्र की मां वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य
धर्मेंद्र के खिलाफ रमाला थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे के तहत एसपी अभिषेक सिंह ने कुर्की की कार्रवाई करने की संस्तुति डीएम बागपत को की थी। धर्मेंद्र पर अवैध तरीके से धन अर्जित कर करीब 60 लाख रुपए कीमत के तीन दो मंजिला मकान का निर्माण करने का आरोप है। गुरुवार को सीओ व एसडीएम बड़ौत पुलिस बल के साथ किरठल में धर्मेंद्र के तीन मकानों की कुर्की की कार्रवाई कर रहे हैं। धर्मेंद्र की मां सुरेश देवी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य तथा पत्नी सुदेश देवी किरठल की ग्राम प्रधान हैं।
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