-->



Theme Layout

Theme Translation

Trending Posts Display

Home Layout Display

Posts Title Display

404

We Are Sorry, Page Not Found

Home Page

उत्तर प्रदेश में बरेली के देवरनिया इलाके में एक छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। उसके परिवार को भी धमकी दी जा रही है। आरोपी ने छात्रा को कई तरह का लालच दिया। देवरनिया पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी उवैस को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, देवरनिया के गांव शरीफ नगर निवासी व्यक्ति ने बताया कि गांव में ही रहने वाले रफीक अहमद के बेटे उवैस अहमद ने पढ़ाई के दौरान उनकी बेटी से जान पहचान बना ली थी। पीड़ित ने बताया कि वह अब उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहता है। पीड़िता के मुताबिक, उसने और परिवार के सदस्यों ने ऐसा करने से मना कर दिया है लेकिन आरोपी मानने को राजी नहीं है। लगातार दबाव बना रहा है।

जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप
आरोप है कि जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर आरोपी उवैस अहमद ने जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज की। लव जेहाद पर कानून बनने के बाद देवरनिया थाने में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा का पहला मुकदमा दर्ज हुआ है।

लव जिहाद पर होगी 10 साल की कठोर सजा
यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन ने शनिवार को विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। आज से महज शादी के लिए अगर लड़की का धर्म बदला गया तो न केवल ऐसी शादी अमान्य घोषित कर दी जाएगी, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 साल तक जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। इस नए अध्यादेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
लव जिहाद केखिलाफ कानून बनने के बाद बरेली में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का पहला मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया है।


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3o9KO2D