नववर्ष को देखते हुये आमजन, पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 31 दिसम्बर और 1 जनवरी को गंगा नदी में नौका विहार पर तमाम पाबंदियों को लगाया गया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शाम साढ़े चार बजे के बाद गंगा उस पार नावों के जाने पर रोक लगा दिया है। साथ ही पूरे जनपद में 28 फरवरी तक धारा 144 लागू करने का आदेश जारी कर दिया है।
बोट पर किसी भी प्रकार की पार्टी का आयोजन नही किया जायेगा
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया नये साल पर गंगा नदी में नौका विहार के लिये अन्तिम समय रात्रि 8 बजे तक निर्धारित की गयी है। इसके उपरान्त कोई भी नौका गंगा उस पार रेत पर नही जायेगी। शाम साढ़े चार बजे के बाद कोई व्यक्ति या नौका गंगा पार रेत पर नहीं रूकेंगे। नदी पार रेत पर और किसी भी नाव पर शराब का सेवन प्रतिबंधित है।
किसी भी तरह के आयोजन के लिए आदेश लेना होगा
नववर्ष पर किसी भी आयोजन के लिए मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन करके आदेश लेना होगा। जिसमें आयोजक का नाम, स्थान और मोबाइल नंबर जरूरी है। साथ ही शामिल होने वालों की सूची भी देनी होगी। किसी भी बंद कमरे में पचास फीसदी से ज्यादा लोग इकट्ठा नही होंगे। खुले स्थान में क्षेत्रफल के 40 फीसदी लोग ही हो जिसको लेकर आदेश जारी हुआ है।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3aPMD1u