हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 25 हजार रुपए के इनामी बदमाश पुलस्त तिवारी के कथित पुलिस मुठभेड़ की सीबीसीआईडी जांच पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। पुलस्त तिवारी की मां ने कथित मुठभेड़ को झूठा बताते हुए प्रकरण की जांच सीबीसीआईडी से कराए जाने की मांग की है।
यह आदेश जस्टिस रितुराज अवस्थी व जस्टिस सरोज यादव की बेंच ने पारित किया। सर्वोदय नगर, लखनऊ निवासी पुलस्त तिवारी के कथित मुठभेड़ को झूठा बताते हुए उसकी मां ने आशियाना थाने में दो मुकदमे दर्ज कराए थे।
याचिका में इन्हीं दोनों मुकदमों की विवेचना सीबीसीआईडी से कराए जाने की मांग की गई है। याची का कहना है कि लखनऊ पुलिस ने दावा किया था कि आशियाना थाना क्षेत्र में 9 अगस्त 2020 की रात हुई मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी बदमाश पुलस्त तिवारी को गिरफ्तार किया गया, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी। जबकि उस शाम करीब साढे छह बजे दो पुलिस वाले उनके घर आए और वे पुलस्त तिवारी को अपने साथ ले गए, जिसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी है।
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