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नई दिल्ली, 1 दिसम्बर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चंदा कोचर की याचिका को खारिज कर दिया। कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ के रूप में अपनी बर्खास्तगी और बोनस को अस्वीकार करने के हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुवाई वाली एक पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को यह कहते हुए बरकरार रखा कि विवाद की प्रकृति संविदात्मक है और निजी भी।

न्यायमूर्ति कौल ने कोचर की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से कहा, हम विवाद में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। यह बैंक और कर्मचारी के बीच निजी अनुबंध के दायरे में आता है ... हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

कोचर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की जिसने पिछले साल हुई उनकी बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

रोहतगी ने पीठ के समक्ष कहा कि कोचर की बर्खास्तगी अवैध है क्योंकि ऐसा आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना किया गया था।

वीएवी-एसकेपी



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Chanda Kochhar's petition dismissed from Supreme Court
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