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कोरोनावायरस की वजह से देशभर में उथल-पुथल मची है। यूपी में 20 मार्च के बाद से ही सिनेमाहाॅल और मल्टीप्लेक्स पर रोक लगा दी गई थी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मंगलवार देर रात अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने 15 अक्तूबर से राज्य में सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति देने का निर्णय किया है।

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में कैंटेनमेंट जोन के बाहर सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स अपनी निर्धारित दर्शक क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत दर्शकों को प्रवेश दे सकेंगे। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों और दर्शकों के लिए सामान्य प्रोटोकाॅल तय किया गया है। सामान्य क्षेत्र, प्रतीक्षा क्षेत्र के बाहर कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी के मानक का पालन किया जाएगा।

सैनिटाइजर की करनी होगी व्यवस्था

प्रबंधन की ओर से स्पर्श रहित सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। हर समय फेस कवर, मास्क का उपयोग किया जाएगा। समय-समय पर साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, खांसते या छींकते समय टिशु, रुमाल या कोहनी का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

प्रवेश के दौरान करनी होगी थर्मल स्क्रीनिंग
सार्वजनिक स्थल पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। सभी लोगों द्वारा अपने स्वास्थ्य की खुद निगरानी की जाएगी। किसी भी बीमारी के संबंध में जल्द से जल्द राज्य जिला हेल्पलाइन पर सूचना दी जाएगी। आरोग्य सेतु का उपयोग करने की सभी को सलाह दी जाएगी।

प्रवेश पर थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी, गोले बनाने होंगे

ऑडिटोरियम के प्रवेश बिन्दुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर तथा पंक्तिबद्ध प्रवेश और निकासी के लिए शारीरिक दूरी के मानक के अनुरूप गोलाकार चिन्ह की व्यवस्था की जाएगी। कोविड लक्षण रहित व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सिंगल स्क्रीन सिनेमाहाॅल में दो शो के बीच और मल्टीप्लेक्स में हर शो के बीच और इंटरवल अवधि और शो खत्म होने के बीच पर्याप्त समय का अंतर रखा जाएगा।

अग्रिम और ऑनलाइन बुकिंग पर जोर
यथासम्भव अग्रिम बुकिंग या ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। बुकिंग विण्डो पर स्पर्श रहित लेन-देने, क्यू आर कोड, स्कैनर की व्यवस्था की जाएगी। कांट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए टिकट बुकिंग के समय फोन नंबर भी लिए जाएंगे। शो खत्म होने पर दर्शकों को एक साथ न छोड़कर शारीरिक दूरी के मानक पालन करते हुए क्रमबद्ध तरीके से जाने की व्यवस्था होगी।

गाइडलाइन में कहा गया है कि अलग-अलग शो के इंटरवल एक साथ न किए जाएं। इंटरवल के समय लॉबी और वाशरूम में अधिक भीड़ न होने दी जाए। खाद्य और पेय पदार्थ पर्याप्त संख्या में बिक्री काउंटर पर रखे जाएं। काउंटर पर शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए यथासम्भव ऑनलाइन भुगतान ही किया जाए।



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अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने गाइडलाइन जारी कर दी। प्रदेश में कैंटेनमेंट जोन के बाहर सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स अपनी निर्धारित दर्शक क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत दर्शकों को प्रवेश दे सकेंगे।


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